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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करे
ओडीओपी वित्तीय पोषण सहायता योजना में पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करे
यूपी एमएसएमई अधिनियम 2020 के तहत 72 घण्टे में अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र निर्गमन में पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करे
यूपी एमएसएमई अधिनियम 2020 के तहत सामान्य प्रोत्साहन योजना में पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करे
यूपी एमएसएमई अधिनियम 2020 के तहत औद्यौगिक इकाईयों हेतु स्टैम्प शुल्क में छूट योजना में पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करे
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,उ0प्र0
पात्रता की शर्तें :-
आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है
पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है
योजना के अनुसार, आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ पत्ति एवं पत्नी से है।
योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है
योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा | योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होगे जो परम्परागत करीगरी करने वाली जाति से भिन्न हो | ऐसे आवेदको को परंपरागत करीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप मे ग्राम प्रधान,अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उ0प्र0
पात्रता की शर्तें :-
1-आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
2-आवेदक की न्यनू तम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
3-आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।
4-आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
5-आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तगर्त केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
6-आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जानेके सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना
पात्रता की शर्तें :-
आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है
योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो।
आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।
आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
विशेषश्रेणी (अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति, अन्यपिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण पत्रों की प्रमाणिक प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी होगी।
एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना
पात्रता की शर्तें :-
आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है
पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है
योजना के अनुसार, आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ पत्ति एवं पत्नी से है।
योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है
एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) प्रोत्साहन योजना
अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु प्रशिक्षण योजना
अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रशिक्षण योजना
हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना
ओडीओपी विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना
मुख्य मंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना
विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना
स्टाम्प ड्यूटी एक्सेम्पशन
हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना
72 घण्टे में अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र निर्गमन
यूपी एमएसएमई पॉलिसी 2022 के अन्तर्गत सामान्य प्रोत्साहन
उ0प्र0 औद्योगिक नीति 2022 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना
उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गार्मेटिंग पालिसी 2022 के तहत स्टाम्प शुल्क में छूट
उत्तर प्रदेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) पालिसी 2022 के तहत स्टाम्प शुल्क में छूट
मुख्यमंत्री फ़ेलोशिप प्रोग्राम
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जो उद्यमी जी0एस0टी0आई0एन0/टी0आई0एन0 लेने को पात्र हैं, वे इस योजना में लाभ हेतु अर्ह नहीं होंगे।
क्या विगत पिछले तीन वर्षों से इकाई कार्यरत है?
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आप भारत सरकार द्वारा शिल्पगुरु/राष्ट्रीय पुरस्कार/दक्षता पुरस्कार या राज्य सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार/दक्षता पुरस्कार में चयनित तथा प्रमाण पत्र प्राप्त है?
हाँ
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